HKRNL Jobs: हरियाणा सरकार ने राज्य में कौशल रोजगार निगम (HKRNL) के माध्यम से कार्यरत अनुबंध कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. सरकार ने इन कर्मचारियों के एग्रीमेंट की अवधि बढ़ाकर 30 जून 2025 तक कर दी है. यह निर्णय हजारों कर्मचारियों के लिए राहत की खबर बनकर सामने आया है, जो लंबे समय से नौकरी की अनिश्चितता से परेशान थे.
31 मार्च को खत्म हुआ था अनुबंध, अब मिली अतिरिक्त मोहलत
HKRNL के जरिए राज्य के विभिन्न विभागों, बोर्डों और निगमों में कार्यरत कर्मचारियों का अनुबंध 31 मार्च 2025 को समाप्त हो गया था. लेकिन अब 25 मार्च 2025 को जारी की गई शर्तों के अधीन, अनुबंध को 30 जून 2025 तक विस्तारित कर दिया गया है. यह फैसला सरकार के मानव संसाधन विभाग द्वारा विचार करने के बाद लिया गया है.
नई पॉलिसी लागू होने तक व्यवस्था बनी रहेगी
राज्य सरकार ने यह फैसला नई संविदा नीति लागू होने तक मौजूदा व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से लिया है. इस बढ़ी हुई अवधि के चलते कर्मचारी बिना किसी अवकाश के अपनी सेवा जारी रख सकेंगे. इससे न सिर्फ कर्मचारियों को राहत मिली है, बल्कि विभागों में भी कार्य की निरंतरता बनी रहेगी.
सेवा सुरक्षा अधिनियम में संशोधन अधिसूचित
सरकार ने इस बीच हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अधिनियम, 2024 में संशोधन को अधिसूचित कर दिया है. इसका उद्देश्य संविदा कर्मचारियों को सुरक्षा और स्थिरता प्रदान करना है. संशोधित अधिनियम के नियमों का प्रारूप अब अंतिम चरण में है, और जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है.
वित्त और योजना विभाग को भेजी गई जानकारी
मानव संसाधन विभाग के अधीक्षक द्वारा जारी सूचना के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त और योजना विभाग) को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी भेजी जा चुकी है. इससे सरकार के उच्च स्तर पर भी इस प्रक्रिया की निगरानी हो रही है और जल्द ही ठोस नीतिगत कदम लिए जा सकते हैं.
हजारों कर्मचारियों को मिली अस्थायी सुरक्षा
HKRNL के तहत काम कर रहे अनुबंधित कर्मचारी लंबे समय से सेवा स्थिरता की मांग कर रहे थे. इस फैसले के जरिए उन्हें अस्थायी राहत मिल गई है. उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में सरकार की नई नीति के तहत उन्हें स्थायी समाधान भी मिलेगा.