RBI Action: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने मई महीने की शुरुआत में तीन प्रमुख बैंकों पर जुर्माना लगाया है. इनमें दो सरकारी बैंक और एक प्राइवेट बैंक शामिल हैं. इन बैंकों ने KYC और KCC जैसे नियमों के पालन में चूक की, जिसके बाद RBI ने शुक्रवार को आधिकारिक बयान जारी करते हुए कार्रवाई की जानकारी दी.
किन बैंकों पर कितना जुर्माना लगा?
- IDBI बैंक (प्राइवेट बैंक) पर ₹31.80 लाख
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र (सरकारी बैंक) पर ₹31.80 लाख
- बैंक ऑफ बड़ौदा (सरकारी बैंक) पर ₹61.40 लाख
RBI ने 31 मार्च 2023 को निरीक्षण के दौरान पाए गए नियम उल्लंघनों के आधार पर कारण बताओ नोटिस जारी किए थे. बैंकों की प्रतिक्रियाएं और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया गया.
बैंक ऑफ बड़ौदा पर किस कारण हुई कार्रवाई?
बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने कुछ कर्मचारियों को बीमा एजेंसी सेवाओं के लिए गैर-नकद प्रोत्साहन (non-monetary incentives) दिए, जो नियमों के खिलाफ है.
इसके अलावा, डॉर्मेंट सेविंग अकाउंट्स में समय पर ब्याज जमा नहीं किया गया, जो RBI की गाइडलाइन का उल्लंघन है.
बैंक ऑफ महाराष्ट्र से जुड़ी कमियां
बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ऐसे खातों में नियमन का उल्लंघन किया जो आधार OTP आधारित नॉन-फेस-टू-फेस KYC मोड से खोले गए थे. इन खातों के संचालन में कुछ नियामकीय खामियां पाई गईं.
IDBI बैंक ने लगाया अधिक ब्याज
IDBI बैंक ने अपने कुछ किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) खातों में अनुशंसित ब्याज दर से अधिक ब्याज वसूला. यह किसानों के हितों के खिलाफ है और नियमों का उल्लंघन है.
ग्राहकों पर इसका कोई सीधा असर नहीं
RBI ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय खामियों को लेकर की गई है, इसका ग्राहकों के खातों, लेनदेन या बैंकिंग सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ेगा. अगर आपका खाता इन बैंकों में है, तो आपको किसी चिंता की जरूरत नहीं है.
नियम उल्लंघन पर RBI की सख्त निगरानी
RBI समय-समय पर सभी बैंकों की ऑडिट और निरीक्षण करता है और नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर आर्थिक दंड लगाता है. इसका मकसद बैंकों को अधिक जवाबदेह बनाना और ग्राहक हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.